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पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाईकोर्ट ने किया खारिज,राज्य सरकार को मिली बड़ी राहत

नैनीताल – उत्तराखंड के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। यह अहम फैसला आज चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है और अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

यह मामला बागेश्वर निवासी गणेश कांडपाल समेत अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं से जुड़ा था, जिनमें राज्य सरकार द्वारा 9 जून व 11 जून को जारी की गई नई नियमावली व परिपत्र को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने नियमावली में पूर्व में लागू आरक्षण रोस्टर को शून्य घोषित कर दिया था और नया आरक्षण रोस्टर तैयार कर उसे इसी चुनाव से लागू करने का निर्णय लिया गया।

हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों की दलीलों को सुना और अंततः रोक हटाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही अब राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकेगा।

इस फैसले से राज्य सरकार को जहां बड़ी राहत मिली है, वहीं पंचायत चुनावों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को भी अब स्पष्टता मिल गई है।

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