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हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल , अलर्ट मोड में पुलिस और जिला प्रशासन  – .

Uttarakhand

हल्द्वानी – जनपद नैनीताल के हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा में रेलवे की 30 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला आने जा रहा है। ऐसे में जहां सभी की नजरें कोर्ट के फैसले में टिकी हुई हैं । तो वहीं दूसरी तरफ किसी भी तरह तरह कि अनहोनी घटना से निपटने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है । पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ।

गौरतलब है कि साल 2022 में बनभूलपुरा की रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई थी । वर्ष 2023 में नैनीताल हाईकोर्ट ने इस जमीन को खाली करने के आदेश जारी किए थे । जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने जिला प्रशासन की मदद से अतिक्रमण हटाने का प्रयास भी किया था । लेकिन विरोध और स्थानीय लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाने के बाद मामला टल गया था । ऐसे में अब मामले पर कल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है ।

बता दें कि यदि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्थानीय निवासियों के पक्ष में नहीं आता तो इससे बनभूलपुरा में रेलवे भूमि पर अतिक्रमण कर बने 3,660 मकान हटाए जाएंगे । जिससे इलाके में कई सालों से रहने वाले 5,236 परिवार प्रभावित होंगे ।

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