
Uttarakhand
Big Breaking कोटद्वार – बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में एडीजे कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में किया दोषी करार ,
तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा,
तीनों मुख्य आरोपियों पर 302, 201, 354, धाराओं में हुआ दोष सिद्ध,
कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही 50-50 हजार रुपये का लगाया अर्थ दंड,
अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने सुनाया,
बता दें कि न्यायालय का फैसला आने से कुछ वक्त पहले ही भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की कोशिश की । पुलिस ने पूरी ताकत से लोगों को अंदर जाने से रोकने का प्रयास किया ।